बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। हालांकि, उन्हें कोर्ट से जमानत भी मिल गई है। राजपाल यादव को साढ़े तीन लाख रुपये के निजी मुचलके पर कड़कड़डूमा कोर्ट से जमानत मिली है। इस मामले में कोर्ट ने उनकी पत्नी को भी दोषी ठहराया था लेकिन उनकी सजा को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है। राजपाल यादव पर चेक बाउंस के कुल 7 मामले दर्ज हैं। ऐसे में प्रति चेक 1.6 करोड़ रुपये का हर्जाना भी देने का भी निर्देश कोर्ट ने दिया है।
आपको बता दें कि जिन धाराओं में राजपाल यादव उनकी पत्नी और उनकी कंपनी को दोषी करार दिया गया है उसमें अधिकतम 2 साल तक की सजा का प्रावधान था। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 13 अप्रैल को राजपाल यादव उनकी पत्नी और उनकी कंपनी को दोषी ठहराया था।
राजपाल यादव ने फ़िल्म ‘अता पता लापता’ के लिए साल 2010 में 5 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन वह लोन लौटाया नहीं, बल्कि लोन लौटाने के लिए जो चेक दिए थे वह चेक बाउंस हो गए थे।
गौरतलब है कि उनकी कंपनी और पत्नी समेत चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में दोषी करार दिया गया था। लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने यादव और अन्य के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात अलग-अलग शिकायतें दर्ज करवाईं थीं। शिकायतकर्ता का कहना था कि राजपाल यादव ने अप्रैल 2010 में ‘अता पता लापता’ नाम से अपनी फिल्म पूरी करने के लिए इनसे मदद मांगी थी।