लंदन के रेलवे स्टेशन में साल 15 सितम्बर 2017 को होने वाले बम ब्लास्ट के आरोपी किशोर अहमद हसन को शुक्रवार के दिन सरकार द्वारा सभी मुद्दों पर गौर करते हुए 34 साल की सज़ा का ऐलान किया है। लंदन की मीडिया के अनुसार कोर्ट ने हसन को बहुत ही खतरनाक बताया है लंदन में रहने वाले हसन को शुक्रवार को हत्या के प्रयास में दोषी पाया गया जिसके बाद उसे सजा का ऐलान हुआ। हसन को आतंकवाद अधिनियम 2008 की धारा 30 के अनुरूप सजा सुनाई गई। उसे 16 सितंबर 2017 को पोर्ट ऑफ डोवर से गिरफ्तार किया गया था।
अपनी जाँच के दौरान उपसहायक आयुक्त डीन हेडन ने बताया कि जिस बम से विस्फोट किया गया था वह घर में ही बनाया गया था और इसके विस्फोट स्टेशन पर मौजूद ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुँचाना था। लेकिन बम में तकनिकी खराबी की वजह से उसमे पूरी तरह से विस्फोट नहीं हुआ नहीं तो बहुत से लोगों की जान जा सकती थी