दिल्ली की सीबीआई अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर मामले (Augusta Westland case) में गिरफ्तार कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल (Christian Michel) से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की मंगलवार को अनुमति दे दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जेल के अंदर मिशेल से पूछताछ करने की अनुमति दी।
अदालत ने सोमवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को एजेंसी के आवेदन पर जवाब देने का निर्देश दिया था और मिशेल को मंगलवार को पेश करने के लिये पेशी वारंट भी जारी किया था। मिशेल के वकील ने जेल के अंदर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे जिस पर अदालत ने पेशी वारंट जारी किया था।
दुबई से प्रत्यर्पण के बाद निदेशालय ने उसे पिछले वर्ष 22 दिसम्बर को गिरफ्तार किया था। अदालत ने इससे पहले मिशेल को कड़ी सुरक्षा वाली कोठरी में अलग- रखे जाने को सही ठहराने में विफल रहने पर अधिकारियों को फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर उसे उचित जवाब नहीं मिला तो वह इसकी जांच शुरू करेगी।
मिशेल उन तीन कथित बिचौलियों में शामिल है जिनके खिलाफ घोटाले की जांच ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रहे हैं। अन्य बिचौलियों में गुइदो हाश्के और कार्लो गेरोसा शामिल है।